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आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, कल शाम या परसों रिहाई होगी।

मुंबई से पार्थो सिल : आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, कल शाम या परसों रिहाई होगी।

Bail granted

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को करीब 25 दिनों बाद जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिनों की जिरह के बाद आर्यन खान के अलावा क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने जमानत देने का फैसला दिया। हालांकि, तीनों की आर्थर रोड जेल से कल या परसों ही रिहाई संभव हो पाएगी। जस्टिस साम्ब्रे ने अपने फैसले में कहा ”तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल विस्तृत आदेश दूंगा।” आर्यन के वकीलों ने तब नकद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे, अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, ”मैं शुक्रवार को भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।” ऐसे में अब आर्यन के वकीलों की टीम उनकी रिहाई के लिए कल जल्दी औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। अगर देर होती है, तो फिर इनकी रिहाई शनिवार को ही हो पाएगी।

फैसले के बाद आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आने के बाद आर्यन की रिहाई कल या परसों तक हो जाएगी। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि आर्यन खान अपने घर ‘मन्नत’ में दिवाली मना पाएंगे। इसके अलावा 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अब बेटे आर्यन के साथ अपना बर्थडे मना पाएंगे।

बेल मिली तो रिहाई में क्या है पेच
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। तीनों आरोपियों के वकील शुक्रवार को फिर हाई कोर्ट जाएंगे और जल्द-से-जल्द फैसले की पूरी कॉपी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्हें इसे सेशन कोर्ट में जमा कराना होगा, जहां क्रूज ड्रग्स केस चल रहा है। फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद सेशन कोर्ट से बेल ऑर्डर जारी होगा और इसे शाम पांच बजे से पहले आर्थर रोड जेल पहुंचाना होगा, जहां तीनों आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जेल में बंद हैं। अगर शाम तक बेल ऑर्डर नहीं पहुंचता है तो फिर इनकी रिहाई शनिवार को ही संभव हो पाएगी।

बेल के विरोध में अनिल सिंह ने दीं ये दलीलें
अनिल सिंह ने आज कोर्ट में कहा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं। यह भी सामने आया है कि बल्क क्वॉन्टिटी में हार्ड ड्रग्स खरीदी गईं। वह ड्रग पेडलर्स के संपर्क में भी है। अचित ड्रग पेडलर है। उसे क्रूज से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, आर्यन और अरबाज बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने साथ में ट्रैवल किया और एक ही रूम में रुकने वाले थे। अगर दो लोग साथ थे। उनमें से एक को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और वह लेता है तो पहला पर्सन ‘कॉन्शियस पजेशन’ में है। उन्होंने जज के सामने आर्यन के चैट्स भी रखे।

अनिल सिंह ने कही कॉन्शस पजेशन की बात
अनिल सिंह ने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि हमने मेडिकल टेस्ट नहीं किया। हम तो ड्रग्स रखने पर बहस कर रहे हैं। आर्यन की जानकारी में ड्रग्स था। यह कॉन्शस पजेसन है। एनसीबी की तरफ से दलील रखी गई कि सभी 8 लोगों के पास अलग-अलग तरह की ड्रग्स मिली वह भी एक ही दिन, एक ही जगह से। आप देखिए ड्रग्स कैसी हैं और इनकी मात्रा क्या है।

अनिल सिंह ने कहा कि इन लोगों ने पंचनामा में ये बात स्वीकार भी की है कि वे ‘धमाका’ (एंजॉय) करने जा रहे थे। उनकी तरफ से जिरह की गई कि जमानत देना नियम- नहीं है। ड्रग केस में 27 अक्टूबर तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकील अपनी दलीलें रख चुके थे। आज एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने बेल के विरोध में जिरह की। मुकुल रोहतगी ने उनका काउंटर किया। आखिरकार जज ने आर्यन खान के पक्ष में फैसला दिया।

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