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राजस्थान में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन

जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेंगी। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होंगे। तीन घंटे का समारोह होगा और उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा।

शादी समारोह के लिए होम डिलीवरी की जा सकेगी

शादी समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक के कार्यक्रम की अनुमति होगी। शादी समारोह से सम्बन्धित पहले दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

शादी समारोह में एसडीएम सरकारी कर्मचारी से करवाएंगे निरीक्षण

शादी समारोह की सूचना पर एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को समारोह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर और शादी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाएंगे। उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

बसों में 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे

26 अप्रैल से मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे।

डेयरी और दूध के कियोस्क सुबह-शाम दोनों समय खुलेंगे

25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार-रविार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी।

कृषि से जुड़े इनपुट की दुकानें खोलने की अनुमति

नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरूवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद

शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से ‘वीकेन्ड कर्फ्यूÓ रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

ये दफ्तर खुलेंगे, पॉजिटिव पाए जाने पर होंगे सील

आपातकालीन सेवाओं वाले विभागों के साथ वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सरकार से अनुमति प्राप्त दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। बाकी दफ्तरों के कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। किसी कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर 72 घंटे के लिए दफ्तर सील होगा।

शराब दुकानों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगा

शराब की दुकानों के बारे में वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। सरकार के रेवेन्यू से जुड़े खनन, पंजीयन मुद्रांक, आबकारी दुकानों के सम्बन्ध

में वित्त विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

मिठाई दुकान, बेकरी और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं

निर्माण सामग्री, हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर मिलने पर सप्लाई की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई कर दुकानें, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा की ही अनुमति होगी।

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